
मोहम्मद तौफीक
बलरामपुर | जनपद में बिना मान्यता प्राप्त, अनियमित और अवैध रूप से संचालित स्कूलों और कक्षाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिलाधिकारी पवन अग्रवाल के निर्देश पर ऐसे स्कूलों को तत्काल बंद कराने के लिए जांच एवं कार्रवाई हेतु तीन सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है।
यह निर्णय शासनादेश संख्या-575/68-3-2018-2041/2023 तथा शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 18542/639/2025-26 दिनांक 01 जुलाई 2025 के अनुपालन में लिया गया है। उक्त आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में बिना मान्यता के संचालित हो रहे प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों को चिन्हित कर बंद कराया जाए।
जारी आदेश के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति में निम्न अधिकारी शामिल हैं:
1. संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष,2. संबंधित थाना अध्यक्ष – सदस्य,3. संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी – सदस्य सचिव
जिलाधिकारी द्वारा समिति को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की भौतिक जांच कर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित न हो रहा हो। यदि ऐसा कोई विद्यालय पाया जाता है तो उसे तत्काल बंद कराते हुए, उसके विरुद्ध शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शुभम शुक्ला द्वारा भी एक अलग आदेश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि भविष्य में जिले में बिना मान्यता विद्यालय,अमान्य कक्षा,वाले स्कूलों का संचालन पाया गया, तो संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
इस संदर्भ में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गठित टीम के साथ समन्वय स्थापित कर स्कूलों की जांच करें और अपने विकास खंड में संचालित समस्त विद्यालयों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। यह कार्रवाई शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को अनुशासित व पारदर्शी बनाया जा सके।