Breaking News
March 2, 2026 5:17 pm
News
उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डीएम बिजनौर से मांगी रिपोर्टदिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल और सिसोदिया बरी,उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की गरिमामयी उपस्थिति में यूपीयूएमएस सैफई का स्थापना दिवस समारोह सम्पन्नउन्नाव में कानून व्यवस्था पर सवाल दंपत्ति से दिनदहाड़े लूटफर्जी जीएसटी फर्म बनाकर 2.29 करोड़ की कर चोरी का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तारकलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर शव के किए टुकड़े, ड्रम में छिपाया; बदबू आने पर खुला राजबेकाबू ट्रक ने दर्जनों बकरियों को रौंदाग्राम जाफरपुर अग्निकांड: सिलेंडर लीकेज से पिता–पुत्री की मौत, मामला मानवाधिकार आयोग पहुँचाबोर्ड परीक्षा केंद्र पर ‘पार्किंग वसूली’ का आरोप, पहले दिन ही फेल हुई व्यवस्था।सरस्वती मेडिकल कॉलेज का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

अपर जिला जज ने जेल का किया निरीक्षण, बंदियों से पूंछा हाल क्रासर

 

बंदियों को सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता की जरूरत हो, तो संबंधित न्यायालय में दिलाए एप्लिकेशन

महिला बंदियों का भी बैरकों जाकर जाना हाल, किया जागरूक

आलम खान/संजय कुमार शर्मा

जालौन। अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव सरन ने शुक्रवार जिला कारागार उरई का साप्ताहिक भ्रमण किया। उन्होंने विभिन्न बैरकों का भ्रमण किया और वहां निरूद्ध बन्दियों से पूछ-तांछ करते हुये उनकी समस्यों को जाना समझा तथा जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। इस मौके पर जेल प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे।

निरीक्षण में सचिव/अपर जिला जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव सरन जी ने बन्दियों के मुकदमों की पैरवी, उनको दी जाने वाली विधिक सहायता/सलाह और महिला बन्दी व उनके साथ रह रहे बच्चों की चिकित्सा व खान-पान इत्यादि के बारे में जाना-परखा। उन्होंने कई बन्दियों से अलग-अलग जानकारी ली एवं जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि कोई भी ऐसा बन्दी जिसका निजी अधिवक्ता न हो अथवा विधिवत् ढंग से न्यायालयों में पैरवी न हो पा रही हो, को विधिक सहायता दिलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी विचाराधीन बन्दी को पैरवी हेतु सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित न्यायालय में बन्दी की ओर से प्रार्थनापत्र दिलवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि एमाइकस क्यूरी (न्यायमित्र) की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसी प्रकार जो बन्दी दोषसिद्ध हो चुके हैं, की अपील न हो पाने की स्थिति में नियमानुसार जेल अपील करायी जाये। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आवश्यक समन्वय बनाकर ऐसे प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निस्तारण किया जाये ताकि अपील की मियाद समाप्त न होने पाये। जेल अपील कराये जाने में यदि कोई विधिक समस्या आ रही है तो उसको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाते हुये द्वारा उचित माध्यम माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से यथा आवश्यक पत्राचार किया जाये। इस अवसर पर जेल अधीक्षक नीरज देव जी, कारापाल प्रदीप कुमार जी, उप कारापाल अरविन्द सिन्हा जी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन के कनिष्ठ लिपिक शुभम् शुक्ला जी भी उपस्थित रहे।

  • Related Posts

    उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डीएम बिजनौर से मांगी रिपोर्ट

    15 अप्रैल 2026 तक जवाब तलब  पीड़ित परिवार को ₹5 लाख मुआवज़े की मांग दोषी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश आवारा कुत्तों के हमले पर प्रशासन से जवाब तलब…

    उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की गरिमामयी उपस्थिति में यूपीयूएमएस सैफई का स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न

    प्रशांत कुमार  इटावा। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई द्वारा 25 फरवरी 2026 को विश्वविद्यालय सभागार में “स्थापना दिवस 2026” का गरिमामय एवं भव्य आयोजन सम्पन्न हुआ।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *