
मनोज तिवारी
उन्नाव।उप निबंधक कार्यालय सदर द्वारा समस्त वकील व दस्तावेज नवीसो को निर्देशित किया गया कि हर बिक्री दस्तावेजो में इस बात का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विक्रित संपत्ति किसी हरित पट्टी , क्रीड़ा स्थल या महायोजना से आच्छादित नहीं है। तमाम वकील जो बैनामा तैयार करके लाए थे उनको भी कोई समय न देते हु वे बैनामो में संशोधन कराकर लाने को कहा गया जिससे सब रजिस्टर ऑफिस में कई लोगों ने बैनामो के कागजात तैयार हो जाने का हवाला देते हुए समय देने की बात कही परंतु सबरजिस्टार द्वारा किसी की बात नहीं सुनी गई जिससे कई लोगों से काफी नोक झोंक भी हुई ।इस नियम से बैनामा कराने आए वाद कारी और वकीलों का समय बर्बाद हुआ और अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा बाद में कई वकीलों ने पत्राचार के माध्यम से ऐसी समस्त गाटा संख्याओ का विस्तृत विवरण सब रजिस्टार कार्यालय सदर से देने को कहा जो हरित पट्टी , क्रीड़ा स्थल या महा योजना के अंतर्गत आते हैं और उन गाटा संख्याओं को सूचना पट पर चस्पा करने की मांग की गई जिससे जनता को असुविधा व धोखे का सामना ना करना पड़े ।मनोज कुमार तिवारी एडवोकेट विधि सलाहकार स्वतंत्र हित उन्नाव।