विपिन दीक्षित/आशीष सिंह
स्वतंत्र हित
उन्नाव ।21 साल पुरानी हत्या के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। किशोर कुमार, छोटू सिंह और सुनील उर्फ बब्लू को नवाबगंज ब्लॉक के पूर्व प्रमुख रामनरेश धोबी की हत्या का दोषी पाया गया था। यह घटना 26 जुलाई 2004 को हुई थी, जब रामनरेश धोबी पर अवधेश सिंह के परिवार ने हमला किया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। अदालत ने दोषियों पर ₹49,200 का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायाधीश कविता मिश्रा ने अपने फैसले में सख्त संदेश दिया है कि अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी, चाहे कितना भी समय बीत जाए। यह फैसला उन्नाव में 21 साल पुराने खूनी अध्याय का अंत है, जो न्याय की जीत का प्रतीक है।


