Breaking News
February 11, 2026 6:09 am
News
सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर को झटका, कस्टोडियल डेथ मामले में नहीं मिली जमानतमहाराणा प्रताप कॉलेज प्रशासन ने छात्र–छात्राओं की मांगों को लेटर पैड पर दिया लिखित आश्वासनशराब के नशे में पति ने पत्नी की सरिया से हत्या कीमहाराणा प्रताप कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन तेज, मांगें पूरी न होने पर गेट पर नारेबाजीयूपी में अब 6 मार्च तक जुड़ सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने बढ़ाई SIR की समय-सीमाअब ‘खूनी धागे’ से मौत हुई तो दर्ज होगा हत्या का केसअवैध खनन पर करारा प्रहार, 10 ओवरलोड ट्रक जब्त, 5 लाख का जुर्माना ठोकाघने कोहरे में एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, आधा दर्जन से अधिक वाहन टकराएखुशियाँ मातम में बदलीं उन्नाव हाईवे पर रफ्तार का कहर एक ही परिवार के 4 की मौतअवैध तमंचा व कारतूस के साथ शातिर हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, अपाचे बाइक भी बरामद

यूपी में अब 6 मार्च तक जुड़ सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने बढ़ाई SIR की समय-सीमा

संवाददाता/अंजनी बाजपेई 

लखनऊ | उत्तर प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी भी तरह के संशोधन के लिए नागरिक 6 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। पहले यह समय-सीमा 6 फरवरी तक थी, जिसे अब एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।

मैपिंग में गड़बड़ी: 3.26 करोड़ लोगों को भेजे जा रहे नोटिस

निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक, प्रदेश में करीब 1.40 करोड़ मतदाता ऐसे थे जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में तो था, लेकिन उनकी मैपिंग नहीं हुई थी। वहीं, 2.22 करोड़ लोगों की मैपिंग में कुछ खामियां पाई गई हैं। इन सभी को मिलाकर कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब तक 2.37 करोड़ नोटिस जारी हो चुके हैं और करीब 30 लाख मामलों की सुनवाई पूरी की जा चुकी है।

आंकड़ों की नजर से: अब तक का अपडेट

फॉर्म 6 (नाम जोड़ना): करीब 37.80 लाख आवेदन (15.78 लाख युवा मतदाता शामिल)।

फॉर्म 7 (नाम हटाना): 82,684 आवेदन प्राप्त।

फॉर्म 6A (प्रवासी मतदाता): 1,076 आवेदन मिले।

कुल नोटिस: 3.26 करोड़ में से 86.27 लाख नोटिस लोगों को मिल चुके हैं।

लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या करें?

1. नाम कैसे चेक करें?

आप अपना नाम तीन तरीकों से चेक कर सकते हैं:

अपने क्षेत्र के BLO के पास उपलब्ध मतदाता सूची में।

ECINET मोबाइल ऐप के जरिए।

चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर।

2. कौन सा फॉर्म भरें?

फॉर्म 6: नए मतदाता या नाम जोड़ने के लिए।

फॉर्म 6A: विदेश में रहने वाले (प्रवासी) भारतीयों के लिए।

फॉर्म 7: नाम कटवाने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने के लिए।

फॉर्म 8: पता बदलने या नाम की स्पेलिंग में सुधार के लिए।

3. ऑनलाइन या ऑफलाइन: दोनों विकल्प मौजूद

ऑनलाइन: पोर्टल पर रजिस्टर करें, फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज (आधार, फोटो, पता प्रमाण) अपलोड करें।

ऑफलाइन: कार्यदिवस के दौरान सुबह 10 से 12 बजे तक बूथ पर BLO मौजूद रहेंगे। आप तहसील के VRC केंद्र पर भी फॉर्म जमा कर सकते हैं।

अधिकारी की अपील: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि फॉर्म भरते समय नाम की स्पेलिंग बिल्कुल वैसी ही लिखें जैसी आधार कार्ड में है, ताकि भविष्य में ऑनलाइन संशोधन में आसानी हो।

हेल्पलाइन और सहायता

अगर आपको अपना BLO खोजने में दिक्कत आ रही है, तो CEO की वेबसाइट पर ‘Know Your BLO’ विकल्प का उपयोग करें। किसी भी अन्य शिकायत या जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल किया जा सकता है।

 

  • Related Posts

    अब ‘खूनी धागे’ से मौत हुई तो दर्ज होगा हत्या का केस

    UP में चाइनीज मांझे पर योगी सरकार का ‘स्ट्राइक’; पुलिस कप्तानों को जिलों में छापेमारी के आदेश लखनऊ |अंजनी बाजपेई उत्तर प्रदेश में अब पतंगबाजी की खूनी डोर (चाइनीज मांझा)…

    नए UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, CJI सूर्यकांत ने उठाए गंभीर सवाल

    संवाददाता/सुशील निगम  नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI)…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *